अगर आपको सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री (Obscene Content) दिखाई देती है और आप इसकी शिकायत करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित स्थानों पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
1️⃣ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शिकायत दर्ज करें (पहला कदम)
अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री को रिपोर्ट करने का विकल्प देते हैं। आप यहां शिकायत कर सकते हैं:
- फेसबुक: https://www.facebook.com/help/
- ट्विटर (X): https://help.twitter.com/en/forms
- इंस्टाग्राम: https://help.instagram.com/
- यूट्यूब: https://support.google.com/youtube/
- व्हाट्सएप: Email: grievance_officer_wa@support.whatsapp.com
✅ क्यों? IT नियम, 2021 के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियां 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं।
2️⃣ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) को शिकायत भेजें
अगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते, तो आप इसे Grievance Appellate Committee (GAC) के पास भेज सकते हैं।
📌 शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट: https://gac.gov.in/
✅ क्यों? GAC सोशल मीडिया कंपनियों को सामग्री हटाने का निर्देश दे सकता है।
3️⃣ साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें (गंभीर मामलों के लिए)
अगर सामग्री में महिला विरोधी कंटेंट, यौन उत्पीड़न, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, या साइबर अपराध शामिल हो, तो इसकी शिकायत भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल पर करें।
📌 शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट: https://cybercrime.gov.in/
✅ क्यों? पुलिस और सरकारी एजेंसियां इस पर जांच कर सकती हैं और कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं।
4️⃣ लोकल साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत करें
अगर मामला बहुत गंभीर है, तो आप नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR (First Information Report) दर्ज करवा सकते हैं।
📌 राज्यवार साइबर पुलिस संपर्क जानकारी:
https://cybercrime.gov.in/Webform/CrimeCategories.aspx
✅ क्यों? पुलिस सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजकर कार्रवाई कर सकती है।
5️⃣ राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को शिकायत करें (अगर महिलाओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री है)
अगर अश्लील सामग्री महिलाओं के खिलाफ है, तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में शिकायत कर सकते हैं।
📌 शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट: http://www.ncw.nic.in/
✅ क्यों? NCW महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करता है।
6️⃣ सूचना और प्रसारण मंत्रालय को शिकायत भेजें (यदि सामग्री सार्वजनिक रूप से हानिकारक हो)
अगर सोशल मीडिया सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज में हिंसा फैलाने या सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ है, तो इसकी शिकायत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में करें।
📌 ईमेल: grievance-moib@gov.in
✅ क्यों? यह मंत्रालय मीडिया सामग्री को नियंत्रित करता है और कार्रवाई कर सकता है।
7️⃣ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें (अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो)
अगर सभी सरकारी एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करतीं, तो आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में Public Interest Litigation (PIL) दायर कर सकते हैं।
📌 संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत आप न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं।
✅ क्यों? अदालतें सोशल मीडिया कंपनियों और सरकार को कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर सकती हैं।
📌 संक्षेप में: कहां शिकायत करें?
शिकायत का प्रकार | कहां शिकायत करें? |
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सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री | सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के रिपोर्टिंग टूल |
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कोई कार्रवाई न करें | Grievance Appellate Committee (GAC) |
महिला विरोधी/अश्लील कंटेंट | राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) |
साइबर अपराध (यौन उत्पीड़न, चाइल्ड पोर्न, धमकी) | Cybercrime.gov.in |
त्वरित पुलिस कार्रवाई | लोकल साइबर क्राइम पुलिस |
राष्ट्रीय सुरक्षा/सार्वजनिक नैतिकता | सूचना और प्रसारण मंत्रालय |
सरकारी निष्क्रियता | हाईकोर्ट / सुप्रीम कोर्ट (PIL) |